SOURCE - DEPARTMENT OF AGRICULTURE , GOVT. OF RAJASTHAN स्त्रोत :- कृषि विभाग , राजस्थान सरकार
उद्देश्य :-
वर्षा के पानी को इकट्ठा कर सिंचाई के लिए उपयोग मे लेना |
देय अनुदान :-
अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , लघु एवं सीमांत कृषकों को इकाई लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73,500 /- रुपये कच्चे फार्म पौंड पर तथा 90 प्रतिशत या अधिकतम 1,35,000 /- रुपये प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौंड पर अनुदान देय | तथा अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63,000 /- रुपये कच्चे फार्म पौंड पर तथा 80 प्रतिशत 1,20,000 /- रुपये प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौंड पर अनुदान देय |
न्यूनतम 400 घनमीटर क्षमता की खेत तलाई पर ही अनुदान देय होता है |
पात्रता :-
किसान के स्वयं मे नाम एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य भूमि 0.3 हेक्टर ( 3000 वर्गमीटर ) | संयुक्त खातेदार की स्थिति मे एक स्थान पर न्यूनतम भूमि 0.5 हेक्टर ( 5000 वर्गमीटर ) होनी चाहिए |
आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज :-
1. जमाबंदी की नकल ( 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए ) 2. राजस्व विभाग द्वारा जारी खेत का नक्शा |
अनुदान प्राप्ति की प्रक्रिया :-
1. किसान नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर अथवा स्वयं के स्तर पर राज-किसान साथी पोर्टल (Rajkisan sathi portal ) जन-आधार नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते है | 2. आवेदन के बाद कृषि विभाग द्वारा खेत तलाई निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी | 3. इसकी सूचना मोबाईल संदेश / कृषि पर्यवेक्षक ( Agriculture Supervisor ) के जरिए मिलेगी | खेत तलाई के निर्माण से पहले और बाद मे विभाग द्वारा मौका सत्यापन किया जाएगा |
FARM POND ( खेत तलाई योजना ) के बारे मे जानने के लिए आप नीचे दिए गए QR को भी स्कैन कर जानकारी प्राप्त कर सकते है |